September 21, 2024

Not linking PAN with Aadhaar through e-filing website?

दोस्तों सरकारी कामकाज के लिए आज आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है और आधार कार्ड हमारा पैन कार्ड से लिंक भी होना बहुत आवश्यक है और अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड में लिंक नहीं करवाया है तो आपके सभी कार्य रुक सकते हैं वो इसलिए क्येांकि सरकार द्वारा हर तरह की योजनाओं को टैक्स आदि को जमा करने में आधार कार्ड नंबर aadhar card जरूरी हो गया है। सरकार द्वारा समय-समय पर हमें आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की जानकारी देती रहती है

अगर आपने आज तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी ही आप इसे लिंक कर देना अन्यथा आप को काफी परेशानी हो सकती है हमने इसको लिंक करने का तरीका नीचे दिया है केंद्र सरकार द्वारा इस काम को करने के लिए 31 मार्च 2023 तक की तिथि निर्धारित की गई है।

क्या होगा, अगर लिंक नहीं किया तो — Aadhaar Pan Card Link

अगर आप अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको TDS तो भरना ही पड़ेगा साथ ही साथ TDS भी भरना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इन्वैलिड माना जाएगा। ऐसा होने की कंडीशन में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।

 

PAN रद्द हुआ तो क्या होगा –

दोस्तों यदि आपका पैन कार्ड रद्द हो जाता है तो आपको नींद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है

  • आप बैंक संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन अथवा लेनदेन नहीं कर सकते
  • आप किसी भी प्रकार की जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त तो नहीं कर सकते
  • आप किसी प्रकार के शहरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे
  • आप किसी भी प्रकार के पैन कार्ड से होने वाले कार्य नहीं कर सकते

आपको बता दें संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है। इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक न होने की कंडीशन में अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी के आधार पर सरकार ने तय की गई गाइडलाइन पर दोनों को लिंक न किए जाने की कंडीशन में जुर्माने की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। जो 10 हजार से अधिक नहीं होगी।

आपका पैन कार्ड कब निरस्त होगा

दोस्तों यदि आधार कार्ड से लिंक ना होने की स्थिति में यदि आपका पैन कार्ड निरस्त हो जाता है तो और आप उस कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है यह राशि कितनी होगी यह तय करने का अधिकार इनकम टैक्स ऑफिसर को होगा आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए का जुर्माना (Penalty) लग सकता है। और यदि आप एक बार से अधिक निरस्त किया हुआ पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेनल्टी की राशि बढ़ भी सकती है

PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी – Aadhaar Pan Card Link

सेक्शन 139AA के तहत हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर देना होगा। जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है।

ऐसे करें पैन को आधार से लिंक ​( How to link Pan-Aadhaar )—

  •  PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। यानि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करें।
  •  साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  •  इसमें अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करें। ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
  •  OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
  •  आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.utiitsl.com/ या www.egov-nsdl.co.in/ पर भी विजिट कर सकते हैं।
  •  इसके बाद एक पॉप-अप मैसेज आपको दिखाई देगा, जिसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।
  •  ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।

SMS से भी लिंक कर सकते हैं पैन-आधार Aadhaar Pan Card Link
मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक (PAN-Aadhaar link) किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट (Income tax department) के मुताबिक 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।