September 21, 2024

Explained: If you miss linking PAN with Aadhaar by March 31st, what happens

आयकर विभाग ने पैन कार्ड यूजर्स के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. Aadhaar Pan link करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है. इसलिए अगर आप अपने पैन को aadhaar से लिंक कर चुके हैं या आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं तो इसके लिए कई आसान उपाय हैं, जिनके जरिए समय से पहले आप aadhaar pan linking का आसानी से आप पता कर सकते हैं और 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव के कारण होने वाले असर से बच सकते हैं.

 

 

आयकर विभाग ने कहा है कि आईटी Act 1961 के अनुसार उन सभी पैन धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. ऐसे करदाताओं को 31मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. 1 अप्रैल 2023 से आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसलिए कृपया आज ही पैन को आधार से लिंक करें.

 

तीन दिन बाद अगले महीने से आपका पैन कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा रह जाएगा. आपके पास पैन कार्ड होना या ना होना एक समान बात होगी. इस पैन कार्ड को कहीं यूज करेंगे, तो वह पैन नहीं होने के बराबर ही माना जाएगा.

 

अगर आपका aadhaar pan link नहीं हुआ तो 1 अप्रैल से आप वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनमें पैन कार्ड जरूरी होता है. पैन आधार लिंक नहीं होने पर आप अगले महीने से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे.

 

aadhaar pan link नहीं होने पर अगर आप अपने पैन कार्ड को वित्तीय कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

 

अगर आप 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये ही लेट फाइन देना है. सीबीडीटी द्वारा 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फाइन लगाया गया था.

 

अगर आपका aadhaar pan link नहीं होता तो आप नया वाहन नहीं खरीद सकेंगे, मोटर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा. 50,000 रुपये से नीचे टाइम डिपॉजिट खाते व बेसिक बचत बैंक खाते के अलावा कोई भी खाता नहीं खोल सकेंगे. आप क्रेडिट-डेबिट कार्ड के लिए और डीमैट खाते के लिए आवेदन करने में दिक्कत आएगी. 50,000 से अधिक रकम का म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे.

 

aadhaar pan link नहीं करने पर आप आरबीआई बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर खरीदने के लिए एक बार में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान नहीं कर सकेंगे. बैंक या सहकारी बैंक में एक ही दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर सकेंगे. जीवन बीमा प्रीमियम के लिए एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक की कुल राशि के भुगतान में परेशानी होगी.

 

aadhaar pan link नहीं होने पर 10 लाख से अधिक की किसी भी अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे. प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद-बिक्री में मुश्किल होगी और विदेश यात्रा में एक साथ 50,000 रुपये से अधिक का नकदी भुगतान नहीं कर पाएंगे.